बस्ती, 16 मार्च : फ़्यूचर न्यूज़ :- अक्सर स्कूली वाहनों से घटना घटित की सूचना आती है, और स्कूल प्रबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है।
हाल ही में जनपद अलीगढ़, तथा आगरा में स्कूल बस से हुई दुर्घटना में स्कूली छात्रा की मृत्यु हो गई थी, इन दोनों घटनाओं पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण स्कूल बस का जर्जर हालत में संचालन किया जा रहा था।
स्कूली छात्र-छात्राओं का सुरक्षित परिवहन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
उत्तर प्रदेश मोटरयान (26वा संशोधन)नियमावली में विद्यालय प्राधिकारी द्वारा अपनी अध्यक्षता में नायब तहसीलदार,थानाध्यक्ष, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा अभिभावकों के प्रतिनिधियों को संकलित करते हुए विद्यालय स्तर पर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करके उसकी बैठक जुलाई, अक्टूबर, तथा जनवरी अप्रैल माह में अनिवार्य रूप से कराए जाने के प्राविधान किए गए हैं। इस समिति का दायित्व है कि विद्यालय से संबद्ध वाहनों के समस्त दस्तावेज तथा पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट,प्रदूषण प्रमाण पत्र, तथा चालन अनुज्ञप्ति का परीक्षण करेगी। इस समिति का यह भी दायित्व है कि स्कूल के प्रत्येक चालक का पुलिस सत्यापन कराए, तथा वर्ष में एक बार चालक का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन कराएं। विद्यालय समिति स्तर पर जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश का पालन करेगी।
संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन फरीदउद्दीन ने बताया कि समस्त विद्यालय संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर स्वयं सक्रिय होकर अपने विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन करलें, और गठित समित की नियमित बैठक सुनिश्चित करें। ताकि स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक पूर्ण किए जाने के संबंध में अपनी स्तर से सुनिश्चित किया जा सके।
समस्त विद्यालय संचालक यह भी सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 में स्कूली वाहनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक पूर्ण किए जाने के संबंध में अपने स्तर से भली भांति जांच कर लें।
भविष्य में स्कूल वाहनों से अलीगढ़, औआगरा जैसी दुर्घटना घटित ना हो। यह सुनिश्चित करने के लिए एक अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच प्रदेश के समस्त जनपदों में स्कूली वाहनों की सुरक्षा मानकों की जांच हेतु एक विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है, यदि इन अभियान के दौरान कोई स्कूली वाहन निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो वाहन के पंजीयन निलंबन से लेकर विद्यालय की मान्यता निरस्त किए जाने एवं अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : फ्यूचर न्यूज
