बस्ती ,26 जनवरी : फ्यूचर न्यूज :- यातायात माह के तहत परिवहन विभाग लगातार सड़कों पर चलने वाले बाइक सवार को हेलमेट पहनने और उससे सुरक्षा के उपाय भी बता रहे हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी, बस्ती फरीदउद्दीन ने बताया कि पूरे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 53,000 लोगों की मृत्यु केवल हेलमेट न पहनने के कारण होती है। हेलमेट पहनना न केवल कानून का पालन करना है बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। दो पहिया वाहन चलाते समय अपने जीवन को सुरक्षित रखने का यह सबसे आसान तरीका है।
इस लिए IS:4151 मानक का हेलमेट सही तरीके से पहने, और चालान से बचें।
बाइक सवार के साथ-साथ पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
यदि कोई बाइक सवार अपने हेलमेट के पट्टे (स्ट्रैप) को सही ढंग से नहीं लगाता या बिना लॉक किए पहनता है, तो एक हज़ार रुपए का चालान हो सकता है, क्योंकि बिना स्ट्रैप वाले हेलमेट दुर्घटना के दौरान कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आईएसआई मार्का वाला ब्रांडेड हेलमेट ही प्रयोग करें, और सही साइज का हेलमेट चुनें। हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो न ज्यादा टाइट हो और न ही ज्यादा ढीला। स्ट्रैप को बांधकर रखें। टूटी या खराब स्ट्रैप को तुरंत बदल दें। अन्य उत्पादों की एक्सपायरी डेट के समान ही हेलमेट भी हर पांच वर्ष में बदलते रहें। हेलमेट का आकार ऐसा होना चाहिए कि वह आपके चेहरे और सिर को ढकने के साथ-साथ ठोढ़ी को भी कवर कर रहा हो।
हेलमेट को लेकर जुर्माना तय किया गया है, जो सभी को जानना जरूरी है।
हेलमेट नहीं पहनने, सही तरीके से स्ट्रैप न लगाने पर या मानक विपरीत हेलमेट प्रयोग करने पर एक हजार रुपए का जुर्माना निर्धारित है।
रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : फ़्यूचर न्यूज
