बस्ती, 15 सितंबर : फ्यूचर न्यूज :- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय-आदेश संख्या-487वै0स0/प0आ0/2025, दिनांक 15.09.2025 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि राजकीय वाहनों हेतु आवंटित पंजीयन चिन्ह (जैसे G/AG/BG आदि श्रंखला) की नीलामी/हस्तान्तरण के उपरान्त निजी स्वामित्व में जाने पर राजकीय आरक्षित चिन्ह को तत्काल निरस्त कर निजी श्रेणी का नया पंजीयन चिन्ह आवंटित किया जाए। कोई भी राजकीय वाहन जब सार्वजनिक नीलामी से निजी/अराजकीय स्वामित्व में जाये तो उस पर विद्यमान राजकीय पंजीयन क्रमांक हस्तान्तरण तिथि से स्वतः निरस्त/अमान्य माना जायेगा तथा सम्बन्धित पंजीयन प्राधिकारी द्वारा उसी समय सामान्य चालू निजी वाहनों की सीरीज का नया पंजीयन चिन्ह आवंटित किया जायेगा।
साथ ही जिन वाहनों का पूर्व में राजकीय से निजी स्वामित्व में हस्तांतरण हुआ है और उनके पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता शेष है, को भी 60 दिन में नया पंजीयन चिन्ह आवंटित किया जाएगा। यदि सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा नोटिस प्राप्त किये जाने के उपरान्त उपरोक्त का अनुपालन नहीं कराया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-53 के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह निलम्बित कर दिया जाएगा।
बस्ती जनपद के ऐसे सभी वाहन स्वामी जिन्होंने नीलामी में राजकीय वाहन क्रय करके स्वामित्व हस्तान्तरण करा लिया गया है, को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब सम्भागीय परिवहन कार्यालय में आवेदन कर प्राईवेट सीरीज का पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर लें।
रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : फ्यूचर न्यूज
