बस्ती ,13 अगस्त : फ्यूचर न्यूज :- उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों को सर्वोच्च सुरक्षा प्राथमिकता देते हुए
‘मिशन सेफ फ्यूचर” अभियान के अन्तर्गत विद्यालयी परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित और मानक अनुरूप बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश आशुतोष निरंजन के निर्देशों के अनुपालन में
अनफिट स्कूली वाहनों के विरूद्ध दिनांक 11 अगस्त 2026 से 25 अगस्त.2026 तक विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उक्त निर्देशों के अनुपालन मेें ऐसे विद्यालय जिनमे यदि कोंई भी वाहन अनफिट पाया गया है उन्हे लाल सूची में डाल दिया गया है। ऐसे विद्यालय जिनकों बार-बार नोटिस एवं सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त भी अपनी वाहनों के फिटनेस एवं परमिट नहीं प्राप्त किया गया है, उनके वाहनों के प्रति मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-53 के अन्तर्गत पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है। यदि पंजीयन निलम्बन 06 माह तक लगातार बना रहता है तो ऐसे वाहनों के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। विद्यालय में संचालित वाहनों के चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण भी कराया जायेगा। चालकों द्वारा नशे की हालत में वाहन संचालित करते हुए पाये जानेे पर चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के निलम्बन की कार्यवाही भी की जायेगी। 15 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर चुकी वाहनों के द्वारा बच्चों का आवागमन किये जाने पर सम्बन्धित स्कूल पर नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी एवं मान्यता निरस्त करने हेतु भी सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जायेगा।
उक्त अभियान के दृष्टिगत दिनांक 11 अगस्त से दिनांक 13 अगस्त 2026 तक प्रपत्र पूर्ण न होने पर कुल 03 स्कूली वाहनों के विरूद्ध चालान/ निरूद्ध की कार्यवाही की गयी। साथ ही जनपद के समस्त विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया है कि अपने विद्यालय में संचालित वाहनों के प्रपत्र पूर्ण होने के उपरान्त ही वाहन का संचालन करें। अन्यथा नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा।
रिपोर्ट , बस्ती ब्यूरो : फ्यूचर न्यूज
