वाहनों पर बकाया टैक्स की पेनाल्टी की छूट 05 फ़रवरी आखिरी तिथि, वंचित रहने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें

बस्ती ,03 जनवरी : फ्यूचर न्यूज :- संभाग के जनपदों में कर बकाया वाहन काफी संख्या में संचालित हो रहे हैं। शासन के द्वारा ऐसी कर बकाया वाहनों को पेनाल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। यह छूट की अवधि शासन के द्वारा 05 फरवरी, 2025 तक निर्धारित की गई है उसके बाद कर बकाया वाहन स्वामियों को अपने टैक्स के साथ-साथ पेनाल्टी भी जमा करनी पड़ेगी। संभाग के जनपदों में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही ऐसे कर बकाया वाहनों की धरपकड़ करते हुए थानों में बंद किया जायेगा।

अतः सभी कर बकाया वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि वे पेनाल्टी में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट का फायदा उठाते हुए अपना टैक्स अपने जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में जमा करायें।

इसके साथ ही बहुत से वाहन स्वामियों द्वारा अपने व्यावसायिक वाहन की फिटनेस नहीं कराई जा रही है, जिसपर प्रथम बार चालान होने पर रू0 5000/- जुर्माना एवं द्वितीय बार चालान होने पर रू0 10000/- जुर्माना देना पड़ता है जबकि वाहन की फिटनेस न कराने पर वाहन का बीमा भी प्रभावी नहीं रह जाता है अतः सभी समस्त व्यावसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि वे अपने वाहन की फिटनेस यथाशीघ्र करा लें।

बहुत से निजी वाहन स्वामी जिनके वाहन की पंजीयन अवधि 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वाहन का पुनर्पंजीयन नहीं कराया गया है और ऐसे वाहन बिना पंजीयन के संचालित हो रहे हैं, ऐसे वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर रू0 5000/- का जुर्माना भरेंगे और उन्हें थानों में बंद भी किया जा सकता है अतः असुविधा से बचने के लिए ऐसे सभी निजी वाहन स्वामी अपने दोपहिया और चार पहिया वाहन का पुनर्पंजीयन अपने जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में अपने वाहन को ले जाकर अवश्य करा लें।

अगर किसी भी वाहन स्वामी को उपरोक्त कार्याें में कोई कठिनाई होती है तो अपने जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और फिर भी यदि कोई कठिनाई होता है तो अधोहस्ताक्षरी के मोबाइन नम्बर 9415239848 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

रिपोर्ट ,बस्ती ब्यूरो : फ्यूचर न्यूज

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